पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति महाविधालयीन (स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा कोर्स) स्तर के छात्र/छात्राओं को प्रदाय की जाती है।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं को म.प्र. का मूलनिवासी होना अनिवार्य है। एवं राज्य शासन द्वारा पिछडा वर्ग जाति के छात्र / छात्राओं को प्रदाय की जाती हैा
- शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के स्वीकृति के अधिकार स्वयं शासकीय संस्था को है।
- अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदनों के सत्यापन हेतु शासकीय संस्थाओं को नोडल अधिकारी नियुक्ति किया गया है । नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त जिला कार्यालय ( कलेक्टर महोदय ) द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।
- शासन द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 संचालित है। छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र के बैंक खाते में ई-पैमेन्ट के माध्यम से किया जाता है।
- ऐसे विघार्थी जिनकी आय उनके माता पिता / अभिभावकों की वार्षिक 300000 रू तीन लाख से अधिक न हो |
अधिक जानकारी एवं नियमों के लिए पोस्ट मीट्रिक स्कालरशिप .pdf पढ़ें |
इस लिंक पर जाएँ: http://bcwelfare.mp.nic.in/Default.aspx