खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्य प्रदेश
खाद्य सिविल आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग का मुख्य उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत चिन्हांकित परिवारों को पात्रतानुसार रियायती दर पर सामग्री का वितरण् कराना, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने हेतु समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन करना एवं उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। प्रदेश में दिनांक 01 मार्च, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारम्भ किया गया। पात्र परिवारों में अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों के साथ-साथ प्राथमिकता परिवार के रूप में 24 श्रेणियों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। प्राथमिकता परिवार की श्रेणियों में न सिर्फ समस्त बीपीएल परिवार सम्मिलित किए गए अपितु 23 अन्य श्रेणियों के गैर-बीपीएल परिवारों को भी सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार ‘राज्य खाद्य आयोग’ का दायित्व अंतरिम रूप से मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग को दिया गया है तथा प्रत्येक जिले के कलेक्टर को ‘जिला शिकायत निवारण अधिकारी’ घोषित किया गया है।
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स्थान : कलेक्ट्रेट परिसर | शहर : दतिया | पिन कोड : 475661