बंद करे

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

दिनांक : 01/08/2014 -

योजनान्तर्गत जिले के पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम् से ऋण एवं मार्जिन मनी प्रदाय की जाती है।

परियोजना लागत:-
राशि रुपयें 50,000 से अधितम रुपयें 10.00 लाख तक का ऋण राशि प्रदाय की जाती है।

मार्जिन मनी:-
परियोजना लागत की 30 प्रतिशत (अधिकतम 2.00 लाख)

व्याज अनुदान:-
परियोजना लागत का 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम राशि रूपये 25,000 (प्रतिवर्ष) अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक प्रदाय किया जावेगा।

लाभार्थी:

आवेदक अनिवार्य रूप से पिछड़ा वर्ग का हो | आवेदक को म.प्र.का मूल निवासी होना अनिवार्य है । आवेदक का न्यूनतम कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए । आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता नही होना चाहिए । आवेदक द्वारा इससे पूर्व किसी भी शासकीय योजनान्तर्गत ऋण एवं अनुदान प्राप्त न किया हो । योजनान्तर्गत आवेदक को एक बार ऋण की पात्रता होगी ।

लाभ:

फोटोकॉपी, फोटोग्राफी, ऑफसेट प्रिंटिंग कार्य, ऑटो एवं मोटरसाइकिल रिपोरिंग, इलैक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स हाउस होल्ड रिपेरिंग, भारी वाहन रिपेरिंग, टायर रिपेरिंग, टेंट हाउस इत्यादि ।

आवेदन कैसे करें

आवेदन करने के लिए msme.mponline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें |

देखें (2 MB)