मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
योजनान्तर्गत जिले के पिछड़ावर्ग के युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम् से ऋण एवं मार्जिन मनी प्रदाय की जाती है।
परियोजना लागत:-
राशि रुपयें 50,000/-तक की ऋण राशि प्रदाय की जाती है।
मार्जिन मनी:-
परियोजना लागत की 50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 15000/-)
लाभार्थी:
आवेदक पिछड़ा वर्ग का होकर म.प्र.का मूल निवासी हो। आवेदक का न्यूनतम साक्षर होना आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए। आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता नही होना चाहिए। आवेदक द्वारा इससे पूर्व किसी भी शासकीय योजनान्तर्गत ऋण एवं अनुदान प्राप्त न किया हो। योजनान्तर्गत आवेदक को एक वार ही ऋण की पात्रता होगी।
लाभ:
किराना दुकान, फर्नीचर, लकड़ी व्यवसाय, कीटनाशक विक्रय व्यवसाय, डेयरी व्यवसाय, मनिहारी व्यवसाय, फल सब्जी विक्रय, स्टेशनरी दुकान, रेडीमेड वस्त्र दुकान इत्यादि।