पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
योजनायें श्रेणी वार छांटे
सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन योजना
इस योजना अन्तर्गत मध्यप्रदेश में निवासरत पिछडे वर्ग के अभ्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग एवं अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन स्वरूप वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है। अधिक जानकारी के लिए सिविल-सर्विस-एग्जाम जायें |
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
योजनान्तर्गत जिले के पिछड़ावर्ग के युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम् से ऋण एवं मार्जिन मनी प्रदाय की जाती है। परियोजना लागत:- राशि रुपयें 50,000/-तक की ऋण राशि प्रदाय की जाती है। मार्जिन मनी:- परियोजना लागत की 50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 15000/-)
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
योजनान्तर्गत जिले के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम् से ऋण एवं मार्जिन मनी प्रदाय की जाती है। परियोजना लागत:- राशि रुपयें 50,000 से अधितम रुपयें 10.00 लाख तक का ऋण राशि प्रदाय की जाती है। मार्जिन मनी:- परियोजना लागत की 30 प्रतिशत (अधिकतम 2.00 लाख) व्याज अनुदान:- परियोजना लागत का 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम राशि…